बजट के नई टैक्स रिजीम से सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स को मिली रहत
(India) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स सिस्टम फाइनेंशियल ईयर[2023-24]जारी किया जिसमे सैलरीड क्लास के टैक्सपेयर्स के लिए बजट में रहत दी गयी है वही पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे।

नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है यानि 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा पर अपवाद यह है की आप अगर नौकरी नहीं बिज़नेस कर रहे है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा |

फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने केआपको 2 ऑप्शन मिलेंगे यानी बजट में इनकम टैक्स से दी गई राहत सिर्फ इसी पर लागू होगी।यदि आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको अपने निवेश के लिए सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे और पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा।

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