बैंक की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 20,000 मूल्य तक 2,000 रुपये के नोट बदलवाते समय आपको किसी भी प्रकार की आईडी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में ग्राहकों को नोट एक्सचेंज कराते समय किसी भी प्रकार का आईडी प्रूफ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा कहा गया था कि नोट वापस लेने के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। आम जनता 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने आप मौजूद 2,000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करा सकती है।
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