(India)
असम की सरकार हिमंत बिस्वा सरमा ने एक नया सर्कुलर जारी किया है. इस नए सर्कुलर के अनुसार असम में सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी के लिए अब राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी. कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित हो, वो सरकार की अनुमति के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता. अगर कोई व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है तो उसकी नौकरी भी जाएगी और साथ में उस पर कानूनी करवाई भी होगी. बता दे कि इस सर्कुलर को राज्य की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने 20 अक्टूबर को जारी किया था और इसे फौरन लागू करने के भी निर्देश दिए है.
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