टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई
(India) दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ‘‘गोपनीय’’ सूचना मीडिया को कथित तौर पर लीक किए जाने के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता की याचिका पर 23 फरवरी को आदेश पारित करेगा। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा पूर्व सांसद की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि उन्हें ”परेशान” किया जा रहा था, और एजेंसी उन्हें समन जारी करने की जानकारी उन्हें मिलने से पहले ही मीडिया में प्रकाशित कर दी गई थी। मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि वे किसी भी जांच को अंजाम देने के एजेंसी के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस तरह की मीडिया लीक उनके लिए प्रतिकूल हैं। ईडी के वकील ने कहा है कि उसकी ओर से कोई रिलीज या "लीकेज" नहीं हुआ है।

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