(India)
सुप्रीम कोर्ट ने दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं | सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी कारण बाद में बताये जायेंगे, पीठ ने यह भी कहा कि 2023 का फैसला यह नहीं कहता कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन पैनल में न्यायपालिका का सदस्य होना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार | और नये चुनाव आयुक्तों पर कोई आरोप नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन है. देश में बहुत अच्छे चुनाव आयुक्त हुए हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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