(India)
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को ज़मानत दे दी। जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रखने के बाद आज यह आदेश सुनाया। नाबालिग की मौसी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उसे मनमाने ढंग से सुधार गृह में रखा गया था, जिसके बाद यह आदेश पारित किया गया। साथ ही साथ पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि नाबालिग के नशे में होने की बात छिपाने के लिए मां ने पिता की मौजूदगी में अपना खून दिया था। 18-19 मई की देर रात नाबालिग ने पोर्श कार से बाइक सवार युवक-युवती को टक्कर मार दी थी।
Author: JAN TV Editorial Team
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