(India)
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तीन अन्य को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से रोक दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मनमाना नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अपमानजनक बयान देकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जा सकता।सूत्रों के मुताबिक़ बताया जा रह हैं कि 28 जून को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता समेत 4 लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था |
Author: JAN TV Editorial Team
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