तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 विधेयकों पर रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया
(India) तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा पारित 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्यपाल के पास इन दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देते हैं और उसे विधानसभा में वापस भेजते हैं और विधानसभा उसे दोबारा पारित कर देती है, तो राज्यपाल को उस विधेयक पर अपनी सहमति देनी होती है। इस मामले में, राज्यपाल ने इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजकर अपनी संवैधानिक सीमाओं को पार कर लिया है।

Author: JAN TV Editorial Team

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