सुप्रीम कोर्ट – आवारा कुत्तों की नसबंदी व टीकाकरण अनिवार्य, सिर्फ खतरनाक और रेबीज संक्रमित रहेंगे कैद
(India) सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करना जरूरी है और उसके बाद उन्हें उनकी पुरानी जगह पर छोड़ा जाए। केवल वही कुत्ते स्थायी रूप से कैद में रहेंगे जो रेबीज से संक्रमित हों या फिर इतने आक्रामक हों कि लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बनें। इस फैसले का मकसद जनसुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाना है, ताकि न तो लोगों को दिक्कत हो और न ही पशुओं के अधिकारों का उल्लंघन।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अब सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित होगा, क्योंकि इससे स्थानीय निवासियों और कुत्तों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। हालांकि कोर्ट ने नगर निकायों को आदेश दिया है कि इसके लिए अलग से निर्धारित "फीडिंग ज़ोन" बनाए जाएं, जहां इच्छुक लोग सुरक्षित तरीके से कुत्तों को भोजन करा सकें। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पूरे देश में इंसानों और पशुओं के सह-अस्तित्व को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

Author: JAN TV Editorial Team

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