अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अब सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित होगा, क्योंकि इससे स्थानीय निवासियों और कुत्तों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। हालांकि कोर्ट ने नगर निकायों को आदेश दिया है कि इसके लिए अलग से निर्धारित "फीडिंग ज़ोन" बनाए जाएं, जहां इच्छुक लोग सुरक्षित तरीके से कुत्तों को भोजन करा सकें। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पूरे देश में इंसानों और पशुओं के सह-अस्तित्व को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
Author: JAN TV Editorial Team
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