वाहन ट्रांसफर नियमों में बड़ा बदलाव संभव, दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाना हो सकता है आसान
(India) दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने वाले वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक NITI Aayog की एक समिति ने सुझाव दिया है कि राज्यों के बीच वाहन ट्रांसफर के लिए NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की अनिवार्यता खत्म की जाए। इस प्रस्ताव पर Ministry of Road Transport and Highways विचार कर रहा है। अगर यह लागू होता है तो वाहन मालिकों को पुराने आरटीओ के चक्कर लगाने और लंबी कागजी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है।
प्रस्ताव के अनुसार वाहन ट्रांसफर से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VAHAN portal के जरिए आसान बनाया जा सकता है। इस पोर्टल पर देशभर में रजिस्टर वाहनों का डेटा मौजूद है, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी वाहन पर टैक्स या चालान बकाया है या नहीं। इस डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए कागजी NOC की जरूरत कम हो सकती है और राज्यों के बीच वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर ज्यादा तेज और पारदर्शी बन सकता है।
इसके अलावा समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति उनकी उम्र के बजाय फिटनेस के आधार पर दी जाए। यानी यदि कोई वाहन सुरक्षा और फिटनेस मानकों पर खरा उतरता है, तो वह पुराना होने के बावजूद सड़कों पर चल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू हुआ तो वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी और परिवहन व्यवस्था भी अधिक आधुनिक और डिजिटल बन सकेगी।

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