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सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को लंबित न रखें --- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति के पास भेजें, लेकिन उन्हें अनिश्चितकाल तक लंबित न रखें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही कोई तय समयसीमा नहीं है, पर अनावश्यक देरी होने पर न्यायालय दखल दे सकता है। <<
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