भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में बैंकों को इजाज़त दी थी कि 1 जनवरी, 2022 से मुफ़्त लेनदेन की मासिक सीमा से अधिक बार एटीएम इस्तेमाल करने पर लोगों से वे ज़्यादा शुल्क वसूल सकते हैं.वहीं एक्सिस बैंक ने कहा है, "आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक्सिस या दूसरे बैंकों के एटीएम से मुफ़्त लेनदेन की सीमा से अधिक बार लेनदेन करने पर 1 जनवरी, 2022 से 21 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा."अभी तक लिमिट के पार जाने पर 20 रुपए और जीएसटी का भुगतान करना होता है.बैंकों को हर वित्तीय लेनदेन पर इंटरचेंज शुल्क को 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया था. वहीं पैसे से इतर लेनदेन के मामले में इसे 5 के बजाय बढ़ाकर 6 रुपये किया गया था.
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