(India)
सोमवार यानी 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, ए. एस ओका, विक्रम नाथ और जे. के महेश्वरी की संवैधानिक बेंच ने कहा कि अगर पति-पत्नी का रिश्ता टूट चुका है और उसमें सुलह की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बची है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तलाक को मंजूरी दे सकता है.
Author: JAN TV Editorial Team
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