प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए बड़े योगदानों की अपील
(DELHI, India) प्रधानमंत्री कार्यालय ने गत 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्रालयों को जारी परिपत्र में निर्देश दिया है कि मंत्रालयों की वेबसाइट पर एक संदेश का उल्लेख होना चाहिए कि इस कोष के लिए किये गए ऐसे सभी दान को कानून की धारा 80 (जी) के तहत कर योग्य आय से 100 प्रतिशत कटौती का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए किये जाने वाले दान को जहां पहले से ही आयकर कानून की धारा 80 (जी) के तहत छूट प्राप्त है, सरकारी वेबसाइटों पर यह संदेश आने से इस कोष के लिए योगदान बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने निर्देश दिया था कि लाभार्थियों के चयन में गुजरात मॉडल का अनुसरण होना चाहिए तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता प्रदान करने के दौरान गरीबों और बच्चों को प्राथमिकता देने को कहा था। उन्होंने गुजरात मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा था कि लाभार्थियों का चयन अधिक व्यापक, वैज्ञानिक और मानवीय आधार पर होना चाहिए तथा इसमें बच्चों, गरीबों और सरकारी अस्पतालों के मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जान को खतरा उत्पन्न करने वाली बीमारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और आवेदनपत्रों पर निर्णय जरूरत और गुणदोष के आधार पर होना चाहिए। ऐसा निर्णय किया गया था कि सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री की ओर से एक पत्र भेजा जाना चाहिए।

Digital Desk: Shiv Kishor

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