(JAMMUandKASHMIR, India)
जम्मू कश्मीर विधान सभा के लिये 25 नवंबर से पांच चरणों मे मतदान होना है। प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को निर्वाचन आयोग के वकील ने सूचित किया, ‘‘सरकारें सभी राहत कार्य एवं प्रशासनिक कार्य करती रह सकती हैं।’ आयोग ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव, राज्य सरकार के मुख्य सचिव और जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी के बीच हुये तमाम संवादों से भी न्यायालय को अवगत कराया। आयोग ने कहा कि पांच नवंबर को यह स्पष्ट किया जा चुका है कि राहत एवं पुनर्वास के कार्य बगैर किसी व्यवधान के जारी रखे जा सकते हैं।
Digital Desk: Shiv Kishor
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