सुप्रीम कोर्ट से AAP को झटका, अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा- 'चुनाव की तारीख बताना EC का काम'
(DELHI, India) सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा दिल्ली विधानसभा भंग किए जाने की सूचना दिए जाने के बाद दिल्ली में चुनाव कराने संबंधी ‘आप’ की याचिका खारिज कर दी है। आम आदमी पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से चुनाव कार्यक्रम जल्द तय करने को कहने से इंकार किया और कहा कि अब निर्वाचन आयोग इसे देखेगा। कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली चुनाव को लेकर चल रही सियासी हलचलों से खुश हैं और चुनाव की तारीख तय करना आयोग (चुनाव आयोग) का काम है। गौर हो कि आम आदमी पार्टी ने अपनी दायर अर्जी में कहा था कि सरकार दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान करे ।

Digital Desk: Shiv Kishor

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