आरोपों से घिरे रामपाल ने कहा- मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया
(Adampur, Hisar) उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने के आदेश की घोषणा हरियाणा के महाधिवक्ता और हिसार में बरवाला पुलिस थाने के प्रभारी द्वारा पेश आवेदन के तुरंत बाद की जिसमें कहा गया है कि अदालत की अवमानना के मामले में रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायाधीश एम जयपाल और दर्शन सिंह की पीठ ने आदेश दिया कि रामपाल को 2006 के हत्या मामले में तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। अदालत की अवमानना मामले में अदालत में पेश होने में विफल रहने पर दस नवंबर को अदालत ने जमानत रद्द करने के मुद्दे का स्वत: संज्ञान लिया था और बचाव पक्ष, सरकार तथा अदालत के न्याय मित्र को सुनने के बाद फैसला 18 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। पुलिस और रामपाल के समर्थकों के बीच दो सप्ताह से अधिक समय तक चले तनावपूर्ण गतिरोध के बाद रामपाल को बीती रात बरवाला स्थित उनके आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया था। अवमानना मामले में पेश नहीं होने को लेकर रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और वह गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे । महाधिवक्ता बी आर महाजन तथा बरवाला के एसएचओ अनिल कुमार द्वारा बीती रात रामपाल की गिरफ्तारी की सूचना संबंधी आवेदन अदालत के समक्ष रखे जाने पर उच्च न्यायालय ने आज निर्देश दिया कि अवमानना मामले में रामपाल को दोपहर बाद दो बजे पेश किया जाए। उच्च न्यायालय परिसर के चारों ओर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है ।

Digital Desk: Shiv Kishor

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