सुप्रीम कोर्ट के इस फसले से जम्मू कश्मीर के केस भी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर हो सकते हैं.यह फैसला 5 जजों की संविधान पीठ का अहम फैसला है। वहां अभी तक ये प्रावधान नहीं था. संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि सबको न्याय पाने का अधिकार है। अगर कोई किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित है.
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ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के तहत अधिकार है कि वो सभी को न्याय दिलाए. CRPC 25 कहती है कि देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है. लेकिन जम्मू-कश्मीर में रनबीर पैनल कोड RPS में ये प्रावधान नहीं है. इसलिए केस ट्रांसफर नहीं हो सकते थे. कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट आई जिन पर 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया. अब सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के केस देश में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है.
Digital Desk: Manish Patwa
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