आप नेता आशुतोष पर कोर्ट ने लगाया 10000 का जुर्माना ...
(DELHI, DELHI) दिल्ली| अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष के खिलाफ अरूण जेटली की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की ''सुनवाई पटरी से उतारने की कोशिश" के आरोप में उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आशुतोष ने भाजपा नेता का बयान हिन्दी में फिर से दर्ज कराये जाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि, आप नेता ने भाजपा नेता के हिन्दी में बयान दर्ज कराये जाने के लिए याचिका दायर की थी, जबकि उन्हें अंग्रेजी में थोड़ी भी समस्या नहीं है।

अदालत ने यह भी कहा कि, ''याचिकाकर्ता अंग्रेजी भाषा की पुस्तक ''अन्ना: 13 डेज दैट अवेकंड इंडिया" के लेखक हैं और उन्हें अंग्रेजी में साक्षात्कार देते हुए तथा अंग्रेजी समाचार चैनलों पर देखा जा सकता है।" उन्होंने कहा कि आवेदन भी अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है। अदालत ने कहा कि, ''यह याचिका सुनवाई में देरी करने के लिए दायर की गई है, इसलिए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसे खारिज किया जाता है।" मजिस्ट्रेट ने यह राशि आर्मी वेलफेयर फंड बेटल केजुअल्टीज में जमा कराने का निर्देश दिया है। आशुतोष की ओर से दायर इस याचिका का अधिवक्ताओं सिद्धार्थ लूथरा और मनोज तनेजा ने जेटली की तरफ से विरोध किया था।

गौरतलब है कि जेटली ने 2015 में आशुतोष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। इन नेताओं ने जेटली पर दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन में फंड की हेराफेरी का आरोप लगाया था, जब वह 2000 से 2013 तक इसके अध्यक्ष थे।

Digital Desk: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।