आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्य करार, चुनाव आयोग ने सुनाया फेसला
(DELHI, DELHI) लाभ के पद मामले में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य माना है। यानि कि अब इन विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। मगर अब इस मामले में अंतिम फैसला राष्ट्रपति को ही लेना है। दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 20 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने विधायकों को लाभ के पद पर रहने के लिए अयोग्य माना गया है।
आम आदमी पार्टी ने 13 मार्च 2015 को अपने 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। इसके बाद 19 जून को एडवोकेट प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति के पास इन सचिवों की सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन किया। राष्ट्रपति की ओर से 22 जून को यह शिकायत चुनाव आयोग में भेज दी गई। शिकायत में कहा गया था कि यह लाभ का पद है इसलिए आप विधायकों की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।

आदर्श शास्त्री
अलका लांबा
संजीव झा
कैलाश गहलोत
विजेंदर गर्ग
प्रवीण कुमार
शरद कुमार चौहान
मदन लाल
शिव चरण गोयल
सरिता सिंह
नरेश यादव
राजेश गुप्ता
राजेश ऋषि
अनिल कुमार बाजपेई
सोम दत्त
अवतार सिंह
सुखबीर सिंह
मनोज कुमार
नितिन त्यागी
जरनैल सिंह

Digital Desk: Administrator

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