गौरतलब है कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर रहने के आरोप में दिल्ली विधानसभा में आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। आयोग ने अपनी सिफारिश मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज दी। अब यदि राष्ट्रपति सिफारिशों को स्वीकार करते हैं तो दिल्ली एक छोटा विधानसभा चुनाव देख सकती है जिसमें 70 सदस्यीय सदन की 20 सीटों पर चुनाव होगा।
आदमी आदमी पार्टी को कोर्ट ने फौरी राहत देने से मना कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा आप लोग वक्त रहते चुनाव आयोग के पास नहीं गए और नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। कोर्ट ने विधायकों से सवाल किया आप चुनाव आयोग के संपर्क में क्यों नहीं रहे जब आप लोग बुलाने पर भी नहीं गए तो चुनाव आयोग इस मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।'
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