लाभ के पद का मामला-आप विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी अर्जी वापस ली
(DELHI, DELHI) आम आदमी पार्टी आप के विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी वह अर्जी वापस ले ली है जिसमें उन्होंने खुद को अयोग्य ठहराने की चुनाव आयोग की सिफारिश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। आप के विधायकों के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उनकी याचिका अर्थहीन हो गई है क्योंकि राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। साथ ही उन्हें अयोग्य करार देने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
आप विधायकों के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह लाभ के पद मामले में 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले राष्ट्रपति के आदेश का परीक्षण करने के बाद अपील दायर करेंगे।
आप ने पार्टी के 20 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द किये जाने का ठीकरा केन्द्र सरकार पर फोड़ते हुये दिल्ली की 20 सीटों पर उपचुनाव को ही अब एकमात्र विकल्प बताया है। आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज जनता के नाम 'खुला पत्र लिखकर इस प्रकरण पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। सिसोदिया ने अब जनता की अदालत में जाने का संकेत देते हुये कहा आज इस खुले पत्र के माध्यम से मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूँ। मन दुःखी है। पर निराश नहीं हूं क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है।

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