लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर
(JHARKHAND, JHARKHAND) झारखंड हाईकोर्ट ने राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने लालू की जमानत की अवधि आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद को 30 अगस्त तक सरेंडर करना होगा। बता दें कि लालू के वकीलों ने जमानत अवधि बढ़ाने की मांग रखी थी।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि मुंबई से लालू इलाज कराकर आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सीबीआई का कहना है कि लालू जमानत का गलत फायदा उठा रहे हैं।यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी थी कि लालू की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है।

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