खाद्य तेल और तिलहन के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने खाद्य तेल और तिलहन पर स्टाक सीमा लागू कर दी है। इसके मुताबिक अब खाद्य तेल के खुदरा दुकानदार 30 कुंतल से अधिक मात्रा में तेल का स्टाक नहीं रख सकता है। वहीं, थोक कारोबारियों पर स्टाक लिमिट 500 कुंतल लगाई गई है। जबकि बड़े चेन रिटेलर दुकानों पर 30 कुंतल व इनके डिपो पर 1000 कुंतल से अधिक तेल का स्टाक नहीं कर सकते हैं।
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