(India)
2016 में हुई नोटबंदी को गलत बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 दिन में लिखित दलील जमा करवाने को कहा है. साथ ही, केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक को नोटबंदी के फैसले से जुड़ी प्रक्रिया के दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में सौंपने की अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 58 याचिकाएं दाखिल हुई थीं.
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