रमेश सिप्पी ने `शोले` के 3डी पर रोक के लिए दायर अर्जी वापस ली
(India) न्यायमूर्ति ए आर दवे और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया कि चूंकि यह फिल्म आज (शुक्रवार) प्रदर्शित हो चुकी है, इसलिए उनकी याचिका निरर्थक हो गई। इसके बाद न्यायालय ने रमेश सिप्पी को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। सिप्पी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि अब वह हर्जाने के लिये दावा दाखिल करेंगे। सिप्पी ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने फिल्म के 3डी संस्करण के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। रमेश सिप्पी ने मूल शोले फिल्म का निर्देशन किया था और इस समय उनका फिल्म के अधिकारों को लेकर अपने भतीजे से विवाद चल रहा है। साशा ने उच्च न्यायालय में दलील दी थी कि रमेश सिप्पी का इस फिल्म पर कोई अधिकार नहीं है औेर वह शोले के 3डी संस्करण के निर्माण और प्रदर्शन का विरोध नहीं कर सकते।

Author: JAN TV Editorial Team

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