(India)
बालू खनन पर जारी राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। राज्य सरकार की ओर से राजस्व हित की बात कहकर पटना उच्च न्यायालय की ओर से अंतिम आदेश पारित होने तक 2013 के समानुपात में अग्रिम राशि जमा कर खनन कराने का आदेश जारी किया है। खनन विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जिलाधिकारियों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। कि वे पुरानी शर्तों को ही कायम रखे। साथ ही राज्य सरकार ने नए घाट विकसित करने को मना किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साल सितंबर में नई बालू नीति बनाई थी। लेकिन 2014 के लिए बंदोबस्ती नहीं हो सकी। पर्यावरण संतुलन मानक के खिलाफ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति नहीं लेने के चलते उच्च न्यायालय ने बालू खनन पर रोक लगा दी थी। जिससे कई परियोजनाएं बंद होने की कगार पर आ गई.....
Author: JAN TV Editorial Team
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