(India)
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के मामले में निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। निजी स्कूलों में अब मैनेजमेंट कोटा नहीं होगा। निजी स्कूलों की अपील पर हाईकोर्ट ने आज यह फैसला दिया। गौर हो कि दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से नर्सरी कक्षा में दाखिला के संबंध में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के खिलाफ गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के एक संगठन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उपराज्यपाल ने स्कूल के पास रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने और 20 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा को खारिज करने का निर्देश जारी किया है। याचिका में संगठन ने 2014-15 के लिए जारी दिशा-निर्देशों को खारिज करने की मांग करते हुए कहा है कि उपराज्यपाल कार्यालय को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है।
Author: JAN TV Editorial Team
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