फूलन देवी हत्याकांड: राणा को 14 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा
(DELHI, India) अभियोजन पक्ष ने आज सजा की अवधि पर बहस के दौरान राणा के लिए मौत की सजा मांगी । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पराशर ने सजा की अवधि पर बहस की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया । बहस के दौरान अभियोजन की तरफ से कहा गया कि राणा ने सुनियोजित तरीके से फूलन की हत्या की । अभियोजन पक्ष ने कहा कि राणा को जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए क्योंकि उस जैसा इंसान समाज के लिए खतरा है । अभियोजन ने कहा, ‘यह हत्या का अपराध है जिसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया और राणा ने यह सब बड़ी होशियारी से किया । समाज पर इसके असर के मद्देनजर मैं अदालत से मौत की सजा सुनाने का अनुरोध करता हूं ।’ बहरहाल, राणा के वकील ने यह कहते हुए अभियोजन की दलीलों का विरोध किया कि पुलिस हत्या के पीछे की मंशा साबित करने में बुरी तरह नाकाम रही है ।

Author: JAN TV Editorial Team

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