(India)
अदालत हेमंत पाटिल के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने फिल्म और आमिर खान के पोस्टर पर आपत्तिजनक दृश्य हटाये जाने तक पाबंदी की मांग की है। इस पोस्टर में आमिर को रेल की पटरी पर एक रेडियो के साथ दिखाया गया है। दीवानी अदालत में जवाब देते हुए आमिर और हीरानी ने कहा कि इस पोस्टर को सरकारी संस्था फिल्म प्रचार स्क्रीनिंग समिति ने मंजूरी दी है। हीरानी और खान ने अपने जवाब मे कहा कि इस पोस्टर को फिल्म प्रचार स्क्रीनिंग समिति द्वारा मंजूरी मिलने के कारण यह मामला कानून की नजर में स्वीकार करने योग्य नहीं है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला दायर करना जल्दबाजी है क्योंकि अब तक फिल्म पूरी नहीं हुई है और फिल्म के कुछ हिस्सों की अब तक शूटिंग पूरी नहीं हुई है। इसलिए सेंसर बोर्ड द्वारा इसकी जांच करने का सवाल नहीं उठता।
Author: JAN TV Editorial Team
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