(Amber, Jaipur)
सड़क पर दौड़ते वाहनों के लिए अब नया व्हीकल एक्ट पास हो गया है। नए एक्ट के मुताबिक बिना हैलमेट दुपहिया वाहन चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं बिना पीयूसी के 500 रुपए, बिना इंश्योरेन्स दस हजार रुपए और बिना कागजात वाहन चलाने पर 500 रुपए जुर्माने के साथ वाहन जब्त हो सकता है। बिना लाइसेंस दुपहिया वाहन चलाने पर अब 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह तीन सवारी होने पर एक हजार रुपए की रसीद कटवानी पड़ सकती है। वहीं चैपहिया वाहनों को बिना बैल्ट लगाए चलाने पर एक हजार रुपए, बिना पीयूसी पर 15 सौ रुपए, बिना इंश्योरेंस चलाने पर 10 हजार रुपए और बिना कागजात साथ रखे चलाने पर 5 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं अगर बिना लाइसेंस चैपहिया वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए के साथ वाहन भी जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर अब 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।
Author: JAN TV Editorial Team
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