(Budhana, Muzaffarnagar)
अभियोजन पक्ष ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ने यह कहते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी कि जमानत की कोई गुंजाइश नहीं है । कुटबा में दंगों के दौरान एक महिला सहित आठ लोगों की हत्या कर दी गई थी जबकि 20 अन्य जख्मी हुए थे । इससे पहले, पुलिस ने दंगे के 110 आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे । दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी के मुताबिक, इसमें 50 से ज्यादा लोग कथित तौर पर शामिल थे । अब तक 38 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि बाकी अब भी फरार हैं ।
Author: JAN TV Editorial Team
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