वसंत कुंज स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पानी की टैंक में कथित तौर पर गिरने से छह वर्षीय छात्र दिव्यांश की मौत के मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार व दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिव्यांश की पिता की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। उन्होंने याचिका बेटे की मौत के पीछे किसी साजिश की आशंका जताते हुए दिल्ली पुलिस पर स्कूल प्रबंधन से मिलीभगत करने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने सरकार और पुलिस से इस मामले में एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब देने को कहा है। इतना नहीं उन्होंने संबंधित पुलिस उपायुक्त को विस्तृत रिपोर्ट के साथ मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को निजी रूप से कोर्ट में उपस्थ्ति रहने का आदेश दिया है। मृतक छात्र दिव्यांश के पिता की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल व आदित्य अग्रवाल ने दिल्ली पुलिस पर मामले की सही से जांच नहीं करने का आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस शुरू से ही मामले को दबा रही है। अधिवक्ता अग्रवाल ने पीठ को बताया कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से हुई मौत आईपीसी की धारा 304ए का तहत मुकदमा दर्ज किया है जबकि यह हत्या है और आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट से मामले की जांच सीबीआई को देने के साथ-साथ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है।
Author: JAN TV Editorial Team
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