सीकर के बहुचर्चित दामिनी प्रकरण में मंगलवार को जिला एवं सेशन न्यायालय ने गैंगरेप के आरोपित भैरूपुरा निवासी सुरेश कुमार जाट और सबलपुरा निवासी रमेश कुमार शर्मा को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए के जुर्माने के साथ दंडित किया है। आरोपितों को घटना के बाद शरण देने के 4 आरोपियों को दोषमुक्त मानते हुए बरी कर दिया गया है। यह फैसला जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी ने दिया। फैसला आने के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्यायालय में हंगामा खड़ा कर दिया। पीड़िता की मां व बहन ने कहा कि आरोपितों को फांसी की सजा होनी चाहिए। गौरतलब है कि ईद के मौके पर मासूम अपनी बड़ी बहिनों के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी। इसी दौरान जीप में सवार होकर आए रमेश और सुरेश मासूम का अपहरण कर ले गए और दुष्कर्म किया । 15 घंटे बाद मासूम गंभीर हालत में शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव में सड़क किनारे मिली थी।
Author: JAN TV Editorial Team
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