अगली सुनवाई में गूगल, याहू और फेसबुक को 19 सितंबर को कोर्ट अपना जवाब सौंपना होगा कि ऑनलाइन ब्लू वेल गेम को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि आई टी एक्ट के सेक्शन 79 के अंतर्गत 11 अगस्त को ही फेसबुक, गूगल और याहू को नोटिस भेजा जा चुका है।
गौरतलब है कि सरकार ने ब्लू व्हेल गेम को बंद करने की पहल शुरू कर दी है। इसी क्रम में भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। निर्देश मिलने के बाद यूपी पुलिस ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है।
यूपी पुलिस की तरफ से सभी जिलों को जारी की गई इस गाइडलाइन में साफ किया गया है कि कहीं भी ब्लू व्हेल खेलने और खिलाने वाले पर कार्रवाई की जाए। गेम खिलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और उसे जेल भेजा जाए। निर्देश में कहा गया है कि भारत में ब्लू व्हेल गेम पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है।
सुरक्षा एजेंसियां भी ब्लू व्हेल जैसे दूसरे ऑनलाइन गेम्स पर नजर रख रही है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लू व्हेल गेम के कारण बच्चों द्वारा आत्महत्या किये जाने के मामले पर गहरी चिंता जताई थी। बच्चों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले इस गेम पर कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि यह कैसा खेल है जिसकी चपेट में बालिग भी आ जाते हैं।
यह गेम कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों कई बच्चे इस गेम की चपेट में आकर खुदकुशी कर चुके हैं। एक और मामले में गेम का टास्क पूरा करने के जुनून में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक 14 साल का लड़का अचानक घर छोड़कर चला गया। घर छोड़ने से पहले उसने उसने एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि वह पुणे जा रहा हैं और कभी लौट कर नहीं आएगा।
Author: JAN TV Editorial Team
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