मालेगांव ब्लास्ट केस: साध्वी प्रज्ञा व कर्नल पुरोहित मकोका से मुक्त
(DELHI, DELHI) मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित रमेश उपाध्याय और अजय रहिकर को मकोका और UAPA से मुक्त कर दिया गया है। इन आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी 302
307 304 326 427 और 152 A के तहत मुकदमा चलेगा। हालांकि इन आरोपियों पर ग़ैरक़ानूनी गतिविधि निरोधक क़ानून यूएपीए की धारा 18 के तहत भी केस चलेगा सभी आरोपी अभी बेल पर हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। कोर्ट ने इसके अलावा श्याम साहू प्रवीण टक्कलकी और रामचंद्र कालसांगरा को बरी कर दिया
आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। विस्फोटक से बंधी एक मोटरसाइकिल में धमाका होने के बाद लोगों की मौत हुई थी।
इस मामले में इसी साल अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को जमानत दे दी थी। साल 2008 में हुए मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित बांबे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बांबे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी।

Author: JAN TV Editorial Team

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