उन्नाव रेप केस मे इलाहाबाद हाईकोर्ट का CBI को आदेश- बीजेपी MLA को करो गिरफ्तार
(UTTARPRADESH, UTTARPRADESH) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को आदेश देते हुए कहा कि पिछले साल उन्नाव में 17 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार करने के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनील कुमार की बेंच ने केन्द्रीय एजेंसी से 2 मई को इस केस में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह खुद पूरे केस की जांच की निगरानी करेगा। हाईकोर्ट ने केन्द्रीय एजेंसी से कहा है कि इस केस की जांच कानून के तहत कड़ाई से करे और अन्य आरोपियों की जमानत कैंसिल कराने के लिए आवेदन दाखिल करे।

कोर्ट ने सीबीआई को आरोपी विधायक की गिरफ्तारी के साथ ही पुराने मामलों की जांच का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही 20 जून 2017 को दर्ज मामले में विधायक की जमानत निरस्त करने का भी आदेश दिया गया है। सीबीआई से दो मई को इस मामले में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देने को कहा गया है।

चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने गुरुवार को रेप कांड की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज लंच के बाद खचाखच भरी अदालत में फैसला सुनाया गया। गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने उन्नाव कांड पर चिंता जताते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिस पर कोर्ट से स्वत: संज्ञान लिया। उधर, सीबीआई की टीम ने माखी पुलिस स्टेशन का दौरा किया।

Author: JAN TV Editorial Team

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।