कानपुर बिकरु कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी में रिचा ने मांग की थी कि चौबेपुर थाने में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया जाए. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने रिचा की मांग को खारिज कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता रिचा दुबे को आत्मसमर्पण करने के लिए सात दिनों का वक्त दिया है. हालांकि, अदालत ने रिचा दुबे को आत्मसमर्पण के बाद जमानत याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने ऋचा दुबे की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि मामले में जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो फिर एफआईआर रद्द करने की मांग कैसे की जा सकती है। ऋचा की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में हमने जमानत याचिका दाखिल की है।
Author: JAN TV Editorial Team
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