नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई,ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का आदेश
(India)

सुप्रीम कोर्ट ने नीट ओबीसी. ईडब्ल्यूएस कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है.... सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है..... अदालत के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्ताप अब साफ हो गया है..... सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 06 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राष्ट्राहित में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है... अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्दि शुरू होनी चाहिए.... यह राष्‍ट्रहित में है क्योंसकि देश में फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टकर्स की भारी कमी है... सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है.... ऑल इंडिया कोटा की 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा... सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए सरकार की योजना को मंजूर कर लिया है.... इसके साथ ही नीट-पीजी के छात्रों को राहत मिली है क्योंाकि अब काउंसलिंग की राह साफ हो गई है

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