विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकडे ने अपने आदेश में कहा है कि मलिक ने डी-कंपनी के सदस्यों यानी हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुनीरा प्लंबर की प्रमुख संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची. कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी से जुड़े प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि आरोपी सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल हैं इसलिए वो पीएमएलए की धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपी हैं.
Author: JAN TV Editorial Team
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