यूपी में बिना इजाजत अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिला कर्मचारी,शासन से नहीं लेनी होगी अनुमति
(India)
उत्तर प्रदेश के कारखानों में कार्यरत महिला कर्मियों से अब शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पूर्व काम कराने के लिए शासन से अनुमति नहीं लेनी होगी.... ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत योगी सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन कर कारखाना मालिकों को राहत दी है .... महिला कर्मियों से लिखित सहमति लेकर ही उनसे कार्य लिया जा सकेगा.... इस संबंध में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कारखाना मालिकों को अभी तक विभिन्न शर्तों के साथ महिला कर्मियों से शाम सात बजे के बाद व सुबह छह बजे से पूर्व कार्य करवाने के लिए शासन से अनुमति लेनी होती थी...

Author: JAN TV Editorial Team

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