Defence Ministry: सरकार का फैसला, ट्रेनिंग के दौरान मौत होने पर भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी के परिवारों को मिलेगी पेंशन
(India) सेना में परमानेंट कमीशन पाने का इंतजार करते वक्त अगर किसी शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी (Short Service Commissioned Officer) की किन्हीं कारणों से मौत हो जाती है तो उसका परिवार पेंशन (Pension) का हकदार होगा. इस बाबत रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी है.

रक्षा मंत्रालय के अधीन पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग के मुताबिक, अभी तक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और ईसीओ (ECO) यानि इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के तहत सेना में शामिल होने वाले वे सैन्य अधिकारी जो कमीशनिंग से पहले ही मौत का शिकार हो जाते थे उनके परिवार को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन 8 जून 2022 यानि गुरुवार को डीईएसडब्लू (DESW) यानि डिपार्टमेंट ऑफ एक्ससर्विसमैन वेल्फेयर ने इस बावत चिठ्ठी जारी कर एससीसीओ और ईसीओ के प्री-कमीशन्ड अधिकारियों को इसका लाभ देने का फैसला लिया गया है.

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