हाथरस कांड के चारों आरोपी रेपकेस में बरी: कोर्ट ने एक को गैरइरादतन हत्या का दोषी माना; गैंगरेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ
(India) हाथरस गैंगरेप कांड में गुरुवार को ढाई साल बाद SC-ST कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 4 आरोपियों में से सिर्फ एक संदीप सिसौदिया को दोषी माना है। जबकि 3 आरोपियों लवकुश, रामू उर्फ रामकुमार और रवि उर्फ रविंद्र सिंह को बरी कर दिया। अदालत ने संदीप को गैर इरादतन हत्या (धारा-304) और SC/ST एक्ट में दोषी माना है। संदीप को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

4 आरोपियों में से किसी पर भी गैंगरेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। वहीं, पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा है, ''वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।''

Author: JAN TV Editorial Team

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