(India)
दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत कंपनी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार अब निजी संपत्तियों में भी टावर और केबल लगाने का आदेश दे सकती है। देशभर में 26 जून से 'दूरसंचार अधिनियम 2023' लागू हो गया है। यह कानून पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक जीवन भर में 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा। अगर कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा सिम कार्ड इस्तेमाल करते पाया गया तो उसे 50 हज़ार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।नए दूरसंचार अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारें किसी आपात स्थिति में नेटवर्क या दूरसंचार सेवाओं को निलंबित कर सकती हैं और जहां चाहें वहां संदेशों के प्रसारण को रोक सकती हैं। साथ ही अब से नागरिकों के सिम कार्ड रखने के अधिकार को भी सीमित कर दिया जाएगा। नए आदेश के अनुसार अब भारत का कोई भी नागरिक अपने जीवनकाल में 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं रख सकेगा। अगर आप मोबाइल फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अभी तक उनका डिजिटल केवाईसी नहीं कराया है तो यह आपके लिए बेहद जरूरी संदेश है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 1 जुलाई 2024 तक सभी मोबाइल सिम कार्ड के लिए डिजिटल केवाईसी अनिवार्य कर दिया है।
Author: JAN TV Editorial Team
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