(India)
केरल सरकार ने मलयालम फिल्म उद्योग में POSH (Prevention of Sexual Harassment at Workplace) अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। POSH अधिनियम, जो भारत में 2013 में लागू हुआ था, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव और निवारण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फिल्म उद्योग में काम करने वाले कलाकारों, निर्देशकों, निर्माता और अन्य कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न से बचने के उपायों के बारे में जानकारी देना है। इसके तहत POSH अधिनियम के तहत कर्मचारियों के अधिकारों, दायित्वों और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रकाश डाला जाएगा। यह पहल मलयालम फिल्म उद्योग में कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है।
POSH अधिनियम (Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act) भारत में 2013 में लागू हुआ था। इसका पूरा नाम "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" है। इस कानून का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को रोकना, उसे निषेध करना और ऐसी घटनाओं की शिकायतों का समाधान करना है।
Author: JAN TV Editorial Team
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