दिल्ली कैबिनेट : निजी-सरकारी स्कूलों में फीस विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी
(India) दिल्ली सरकार ने आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय राजधानी के निजी और सरकारी स्कूलों में फीस को विनियमित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी।बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और फीस विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी देकर एक "साहसिक और ऐतिहासिक" कदम उठाया है।गुप्ता ने कहा कि हाल के दिनों में इस मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा हुई और कुछ स्कूलों की गतिविधियों और फीस वृद्धि के नाम पर छात्रों के "उत्पीड़न" की शिकायतों के कारण अभिभावकों में "घबराहट" थी।

उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है, जो दिल्ली के सभी स्कूलों- सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त, निजी और अन्य स्कूलों- में फीस को विनियमित करेगा। दिल्ली में 1677 निजी स्कूल हैं। इन स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश (फीस) इस विधेयक द्वारा तय किए जाएंगे। यह पहली बार है जब दिल्ली सरकार द्वारा इस तरह का विधेयक तैयार किया जा रहा है। विधेयक में प्रक्रिया, अधिकार को परिभाषित किया गया है। विधेयक में अभिभावकों, स्कूल, प्रबंधन, निदेशालय और सरकार की भूमिका को परिभाषित किया गया है।" शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विधेयक में फीस वृद्धि को विनियमित करने के लिए तीन स्तरीय समितियों के गठन का प्रस्ताव है।

Author: JAN TV Editorial Team

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