अशोक चव्हाण के खिलाफ चुनाव आयोग के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
(MAHARASHTRA, India) इस मामले में आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा था कि 2009 विधानसभा चुनाव में हुए अपने चुनाव खर्च का सही सही ब्योरा नहीं देने पर उन्हें क्यों नहीं अयोग्य करार दिया जाए। आयोग ने 13 जुलाई 2014 के अपने आदेश में नांदेड से सांसद चव्हाण को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 20 दिन की समय दिया था। चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री को जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत ठीक तरह से अपने चुनाव खर्च का लेखा जोखा पेश करने में विफल रहने का दोषी पाया था जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने आयोग में चव्हाण के खिलाफ शिकायत करने वाले भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी और किरिट सोमैया तथा उम्मीदवार माधवराव किनहालकर को भी नोटिस जारी किये। अदालत ने शिकायतकर्ताओं को नोटिस करते हुए इन्हें 5 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगले आदेश तक के लिए 13 जुलाई 2014 के आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है।

Author: JAN TV Editorial Team

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