(HARYANA, India)
साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह अंतरिम आदेश दिये जाने के वक्त आज अपराह्न ढाई बजे की स्थिति के अनुसार प्रतिद्वन्द्वी समूहों के नियंत्रण वाले धर्मस्थलों के मामले में यथास्थिति बनाये रखी जाये। इससे पहले, हरियाणा सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि हरियाणा सिख गुरूद्वारा मैनेजमेन्ट कमेटी ने राज्य में 52 गुरूद्वारों में से करीब 6-7 को अपने कब्जे में ले लिया है। राज्य सरकार के इस दावे को शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गलत बताया और कहा कि विरोधी गुट सिर्फ एक धर्मस्थल ही कुरूक्षेत्र जिले में अपने कब्जे में ले सका है। इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि राज्य सरकार के कथन पर विश्वास नहीं करने की कोई वजह नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने हरियाणा को शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।