क्लबों में धोती पर लगी पाबंदी हटाने को तमिलनाडु विधानसभा में बिल पारित
(TAMILNADU, India) इस अपराध में दोषी पाए जाने पर जेल की सजा का प्रावधान किया गया है । मुख्यमंत्री जे जयललिता की ओर से विधेयक को विचार करने और पारित करने के लिए पेश किए जाने के बाद सदन ने तमिलनाडु सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश (रिमूवल आफ रिस्ट्रिक्सन आन ड्रेस ) कानून, 2014 स्वीकार किया । यह कानून सरकार को ऐसे क्लबों, मनोरंजन संस्थाओं, ट्रस्टों और कंपनियों या सोसाइटियों के लाइसेंस रद्द करने की शक्ति देता है जो तमिलनाडु के पुरूषों के पारंपरिक परिधान ‘वेष्ठी’ (धोती) पहनकर अपने यहां प्रवेश करने पर पाबंदी लगाते हैं । गौरतलब है कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और दो वकीलों को यहां के एक बड़े क्लब में इस वजह से घुसने नहीं दिया गया था क्योंकि उन्होंने धोती पहन रखी थी । इस घटना की काफी आलोचना हुई थी । इस विधेयक में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई संगठन ड्रेस कोड लागू करने से जुड़ा कोई नियम बनाता है तो उसे ‘निष्प्रभावी’ माना जाएगा । इस कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें नोटिस देने के बाद लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है । इसके अलावा, एक साल तक की सजा और 25,000 रूपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।

Author: JAN TV Editorial Team

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