(BIHAR, India)
चाईबासा कोषागार से 32 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले की सुनवाई आरोपी लालू प्रसाद के खिलाफ जारी रहेगी। यह आदेश मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्र की अदालत ने दिया। इसके पूर्व अदालत ने लालू के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरसी 68 ए-96 का मामला पूर्व में सुनाई गई सजा से जुड़े मामला आरसी 20ए-96 से अलग है। दोनों का घटनास्थल भी अलग है। ऐसी परिस्थिति में मामले की सुनवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि आरोपी लालू प्रसाद की ओर से आरसी 68ए-96 के तहत सीआरपीसी की धारा 300 के तहत आवेदन दायर कर कहा गया था कि उन्हें एक ही तरह के अपराध के आरोप में एक अदालत पांच साल की सजा दी जा चुकी है। इसलिए एक ही तरह के आरोप को लेकर दोबारा उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। उक्त आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने लालू की याचिका को खारिज कर दिया।
Author: JAN TV Editorial Team
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